एयरफोर्स क्षेत्र के नो ड्रॉन जोन में एक ड्रॉन ने उड़ान भरी। एयरफोर्स की तरफ से इस संबंध में एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा ड्रॉन को जब्त किया गया लेकिन संचालक का पता नहीं लग पाया है। थानाधिकारी कैलाश बिश्नोई ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एयरफोर्स स्टेशन की सीमा के तीन किलोमीटर परिधि तक नो ड्रॉन फ्लाई जोन घोषित है। सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बगैर ड्रॉन को उड़ाने पर पाबंदी है। इसी बीच, गत 17 फरवरी को एयरफोर्स स्टेशन क्षेत्र में एक ड्रॉन उड़ता नजर आया। एयरफोर्स स्टेशन के सिक्योरिटी सेक्शन ने पुलिस में केन्द्रीय गृह मंत्रालय की गाईडलाइन के उल्लंघन करने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच शुरू की और तलाश के बाद ड्रॉन जब्त किया। उसके संचालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने ड्रॉन संचालकों को चेताया है कि एयरफोर्स स्टेशन की तीन किमी परिधि में बिना अनुमति ड्रॉन उड़ाने पर पाबंदी है। पुलिस ने सभी होटल व शादी समारोह स्थलों के संचालकों को बिना अनुमति ड्रॉन न उड़ाने को पाबंद भी कराया था।