जोधपुर क्षेत्र में कार्यरत मोबाइल फोन सेवा प्रदाता कंपनियों को रिकार्ड संधारित किए जाने को लेकर बाध्यकारी निषेधाज्ञा जारी की गई है। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय एवं यातायात शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया ने इस बारे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है। इसके अनुसार पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर क्षेत्र के मोबाईल फोन सेवा प्रदाता कम्पनियों के डीलर्स एवं सब डीलर्स को अपेक्षित रिकॉर्ड संधारित करने के लिए बाध्य पाबन्द किए जाने के लिए निषेधाज्ञा जारी की गई है। इस आदेश के तहत विभिन्न सेल्यूलर मोबाईल सेवा प्रदाता कम्पनियों के डीलर्स एवं सब डीलर्स ग्राहकों को सिम कार्ड ब्रिकी की दैनिक सूचना संधारित करना अनिवार्य होगा। इसमें विक्रेता का नाम, पूर्ण एवं स्थाई एवं वर्तमान पता, पता, वैध निवास का पहचान पत्र एवं आईडी प्रूफ, आवंटित सिम नम्बर मोबाईल नम्बर, सिम आवंटन की दिनांक समय, सिम ग्राहक को सुपुर्दगी बाबत् सिम् प्राप्ति हस्ताक्षर इत्यादि रिकार्ड संधारित करना होगा तथा संदिग्ध होने पर निकटतम पुलिस थाने को तुरन्त इत्तला करने के लिये बाध्य होंगे।

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