राजस्थान हाईकोर्ट
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राजस्व ग्राम के नामकरण में नियमों का उल्लंघन, राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन नए ग्रामों की अधिसूचना निरस्त

व्यक्ति विशेष के नाम से घोषित तीन नए राजस्व ग्राम की सृजन अधिसूचना को राजस्थान हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जोधपुर के शेरगढ़ तहसील के मूल राजस्व ग्राम खि़रजा भोजा में से तीन नए ग्राम पृथ्वीराजसिंह नगर, लादानी नगर और हड़मतसिंह नगर बनाये जाने के मामले में अधिवक्ता यशपाल खि़लेरी ने की याचीगण की ओर से पैरवी की। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि नियमानुसार नए राजस्व ग्राम का नाम किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति, और उपजाति के नाम पर किये जाने पर स्पष्ट मनाही है। इसके बावजूद नियम कायदों को दरकिनार कर नए प्रस्तावित गावों के नाम स्थानीय वार्ड पंच और पार्टी कार्यकर्ता के पूर्वजो के नाम पर घोषित नए राजस्व गांवों की अधिसूचना को दूसरी बार चुनौती दी गई। इस पर राजस्थान हाइकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकलपीठ की ओर से मामले की सुनवाई करते हुए राहत प्रदान की।

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