जोधपुर पुलिस ने कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने, जान-माल की सुरक्षा के साथ अपराधों की रोकथाम के लिए गैराज संचालकों, मैकेनिकों, पेन्टरों को पाबन्द करने के लिए निषेधाज्ञा आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीसीपी मुख्यालय और यातायात शैलेन्द्र सिह इन्दौलिया ने आदेश जारी कर सम्पूर्ण पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर क्षेत्र में विभिन्न मोटर साईकिल गैराज, अन्य वाहन गैराज के संचालकों मैकेनिकों द्वारा पावर बाईक, बुलेट मोटर साईकिलों के साइलेन्सर को मोडिफाईड कर तेज आवाज पटाखे फटने जैसी निकालने वाले साईलेन्सर नहीं लगाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार वाहन गैराज के संचालकों, मैकेनिकों द्वारा वाहनों के आगे-पीछे लगने वाली नम्बर प्लेट परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुरुप ही लगाने के निर्देश दिये हैं। वहीं आरसी से बिना वेरिफिकेशन के नम्बर प्लेट्स वाहनों पर नहीं लगाने के निर्देश दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि विभिन्न प्रकार की फैन्सी, डिजायनदार, छोटे-बड़े आकार की नम्बर प्लेट्स नहीं लगाई जायें। इस आदेश की अवहेलना या उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या संचालन प्रबन्धन के व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत दण्डनीय अभियोग चलाया जायेगा।

Posted inअपराध